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प्राइवेट स्कूलों को SC से बड़ी राहत, फीस वापस करने के आदेश पर लगाई रोक

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प्राइवेट स्कूलों को SC से बड़ी राहत, फीस वापस करने के आदेश पर लगाई रोक


UP Education News: नोएडा सहित पूरे यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल में ली गई फीस में से 15% वापस करने या एडजस्ट करने के हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर 15 फीसदी फीस वापस करने या एडजस्ट करने के आदेश दिए गए थे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. लोटस वैली सहित अन्य स्कूलों की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.