Mehul Choksi को भारत लाना और हुआ मुश्किल, Antigua कोर्ट से भगोड़े को मिली बड़ी राहत

Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाना और मुश्किल हो गया है. वह एंटीगुआ में शरण लिए हुआ है. एंटीगुआ हाई कोर्ट ने भारत में 13000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि उसे बिना इजाजत एंटीगुआ से उसे नहीं हटाया जा सकता. इसका मतलब है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां चाहे भी कि चोकसी को एंटीगुआ से पकड़कर भारत ले आए, तो इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.
मेहुल चोकसी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख (एंटीगुआ) की तरफ से सभी जांच कर ली गई है. चोकसी की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी अपने दावे में सही हैं कि उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है. उसने 23 मई 2021 की एक घटना का जिक्र किया और कोर्ट से उसे जबरन हटाए जाने की कोशिश मामले में जांच की मांग की.