New और Old Tax Regime के बीच है कोई कंफ्यूजन तो ऐसे करें दूर, नहीं आएंगी मुश्किलें

अब कर्मचारियों को टैक्स सिस्टम का चयन समय आ गया है. जिसके तहत नए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बाद से उनकी आय पर टैक्स लगाया जाएगा. अब टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स सिस्टम का उपयोग जारी रखने या नए पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो कि आगे बढ़ने वाला स्टैंडर्ड सिस्टम होगा. इसलिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए विभिन्न टैक्स व्यवस्थाओं और उनके प्रभाव को समझना बहुत ही जरूरी है.
अगर आप न्यू और ओल्ड टैक्स सिस्टम के कोई बीच कोई कंफ्यूजन है तो आपको यहां पर सबसे बेहतर टैक्स व्यवस्था चुनने के लिए तरीके बताए जा रहे हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच अंतर को समझ लेना चाहिए.
केंद्रीय बजट 2023 में प्रस्तावित बदलाव के आधार पर न्यू टैक्स सिस्टम को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है. टैक्सपेयर्स को पुरानी कर प्रणाली को चुनना चाहिए यदि वे इसका उपयोग करना चुनते हैं. नई प्रणाली को चुनने वाले लोग HRA, LTA, 80C, 80D, और अन्य सहित कई तरह की छूट और कटौतियों का उपयोग करने में असमर्थ थे. नई टैक्स प्रणाली के लिए कुछ ही खरीदार थे.