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कस्टडी में मर्डर, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर लगती है कौन सी धारा और क्या होती है सजा?

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कस्टडी में मर्डर, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर लगती है कौन सी धारा और क्या होती है सजा?


Atiq Ashraf Murder: कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में सरेआम हत्या पर कानून व्यवस्था को लेकर सियासत जारी है. वहीं इस बीच एक अहम सवाल यह सामने आ रहा है कि पुलिस कस्टडी (Police Custody) में किसी अपराधी की हत्या होने का इल्जाम कितना गंभीर होता है. जिन पुलिसकर्मियों को अतीक अहमद (Atiq Ahmad) की सुरक्षा जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वे सुरक्षा देने में नाकाम रहे और उसका कत्ल कर दिया गया तो उस लापरवाही की क्या सजा हो सकती है?


क्या कहता है कानून?
कानून के जानकारों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में अपराधी की हत्या पर जवाबदेह पुलिस अफसर पर धारा 302, 304, 304ए और 306 के तहत केस चलाया जा सकता है. इतना ही नहीं, पुलिस अधिनियम के तहत भी लापरवाह और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

धारा 302 के तहत हत्या, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, 304ए में गैरजिम्मेदारी से हत्या और धारा 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने का प्रावधान है. हालात, परिस्थितियां और गवाही के आधार जिम्मेदार पुलिस अफसर को इन धाराओं में से किसी का सामना करना पड़ सकता है. इन धाराओं के तहत हत्या या हत्या के प्रयास के तहत मिलने वाली कानूनन सजा मान्य हो सकती है.