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हरियाणा के हिसार में 4 नशा तस्करों को 10-10 साल कैद

कोर्ट ने 6 लाख रुपए जुर्माना किया; नशे की 45 हजार गोलियां मिली थी
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The court fined Rs 6 lakh; 45 thousand intoxicant pills were found

News World Hindi's

Hisar की कोर्ट ने नशा तस्करी में दोषी पाए गए 4 तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे अमित सहरावत ने सभी को 6 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। दोषी यूपी के गोंडा के अकोना के सुरेश, जिला चंपारण के आलोक, तलवंडी राणा के अमित पाल, बारह मुहल्ला के रजत हैं। कोर्ट ने सुरेश व आलोक पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं रजत और अमित पाल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

पुलिस ने वर्ष 2021 में नशीली गोलियों के साथ पकड़ा था। उस दौरान पुलिस टीम तलवंडी राणा बाइपास पर मौजूद थी। उस समय पुलिस को दोषियों द्वारा नशे की गोलियां बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलवंडी राणा के अमित पाल और बारह मोहल्ले के रजत को नशे की गोलियां बेचते समय पकड़ा था। दोनों भारी मात्रा में नशे की गोलियां लिए हुए थे।

इनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से दो गत्ते के डिब्बे बरामद हुए थे। एक गत्ते के डिब्बे से ट्रामाडोल टैबलेट के कुल 29 पैकेट बरामद हुए। इनमें अमित से 14500 गोलियां बरामद हुई थी और रजत के पास 29 हजार गोलियां बरामद हुई थी। इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके साथ अन्य दो भी जांच के दौरान पकड़े गए थे