अब चुटकियों में माफ होगा गाड़ी का चालान, बस अपनाएं ये तरीका

नई दिल्ली: अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि गाड़ी चलाते समय उनका चालान कट जाता है। हालाँकि, इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि यदि आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वाहन के नाम पर चालान काटा जाता है। अगर आपकी भी कार का चालान कटा है या कट गया है तो आप भी उसे माफ करवा सकते हैं। हम आपको चालान माफ कराने का शानदार तरीका बताएंगे.
ऐसे माफ करें चालान:
1.आप अपना चालान माफ कराने, कम करने या निपटारे के लिए लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं लेकिन चालान जमा करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा।
2.आपके पास गाड़ी है और कार या दोपहिया वाहन का ट्रैफिक चालान कट गया है तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और उस चालान के बदले लोक अदालत के लिए स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग करते समय आपको वाहन का नंबर अवश्य याद रखना चाहिए क्योंकि बुकिंग के समय आपको वाहन का नंबर दर्ज करना होगा। बुकिंग 11 मई को सुबह 10 बजे से खुली है।
3.वेबसाइट पर दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद आप अपने वाहन नोटिस का प्रिंटआउट ले लें। दस्तावेज़ डाउनलोड करने के बाद, आप चालान में दर्ज न्यायालय परिसर की जांच कर सकते हैं।
4.कोर्ट परिसर में जाएं और नोटिस में बताए गए समय और तारीख पर अपना चालान जमा करें। ट्रैफिक चालान आपको कोर्ट परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने जमा करना होगा। जहां आपका चालान ठीक किया जाएगा. याद रखें यदि चालान नियमित न्यायालय में भेजा जाता है, तो इसका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा।
वाहन चालान माफ़ी की प्रक्रिया:
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं।
दस्तावेज़ को समर्पित लिंक से डाउनलोड करें।
नोटिस का प्रिंटआउट ले लें.
दर्ज समय और तारीख पर कोर्ट परिसर में जाएं और चालान जमा करें।
माफी के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील या चुनौती।