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हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को दिये आदेश, पुलिस FIR में न हो आरोपियों के धर्म


पुलिस ने सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे, एफिडेविट दें
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चंडीगढ़। 
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस FIR में धर्म शामिल करने पर सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के DGP को नोटिस जारी कर इस संबंध में आदेश दिए कि आगे से ऐसा नही होना चाहिए। उन्होंने DGP डीजीपी शत्रुजीत कपूर को कहा कि वे एफिडेविट देकर बताएं कि इस संबंध में सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। इससे पहले पंजाब को लेकर भी हाईकोर्ट इसी तरह के आदेश दे चुकी है।

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अंबाला के आरोपी की FIR में था धर्म का जिक्र
हाईकोर्ट में जस्टिस जेएस सिंह पुरी अंबाला के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि हरियाणा पुलिस FIR और दूसरी कार्रवाई में आरोपियों के धर्म भी शामिल कर रही थी।
जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रही है। FIR में आरोपी के धर्म का जिक्र करना गंभीर मामला है। इससे पहले पंजाब में भी एक मामले में ऐसा हो चुका है। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई में जाति को शामिल करने का नोटिस लिया था।

पंजाब दे चुका एफिडेविट, हरियाणा को देने के आदेश
हाईकोर्ट में पंजाब के इसी तरह के मामले में पुलिस ने एफिडेविट दिया था। जिसमें कहा था कि पुलिस मामले में किसी व्यक्ति के धर्म को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद पंजाब के DGP ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था। जिसमें इसे रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस पुरी ने पंजाब की तरफ से दिए एफिडेविट और पत्र आदि को हरियाणा को भी देने के आदेश दिए।
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